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दिल्ली में धार्मिक स्थलों में फिर से मिलेगी श्रद्धालुओं को एंट्री, कोरोना नियमों का करना होगा पालन

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आज से यहां धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए फिर से खोलने की इजाजत दे दी है. राजधानी में कोविड-19 के मामलों में कमी को देखते हुए ये फैसला किया गया है.

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भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी

हालांकि इस दौरान लोगों को इन धार्मिक स्थलों पर कोविड नियमों और गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा. साथ ही यहां पर किसी भी तरह से भीड़ लगाने की भी इजाजत नहीं होगी.

सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व मनाने पर रोक

इस से पहले गुरुवार को DDMA ने दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व मनाने पर रोक का फैसला किया था.

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धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने का एलान

बता दें कि, कोविड की दूसरी लहर के दौरान लॉकडाउन के चलते देश के अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी धार्मिक स्थलों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी. हालांकि अब DDMA ने अपने आदेश में आज से धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने का एलान किया है.

DDMA ने जारी किया औपचारिक आदेश

DDMA ने राजधानी में आज से धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. अपने आदेश में उसने कहा है कि, धार्मिक स्थलों पर लोगों को स्वास्थ्य मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन करना होगा.

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DDMA ने कहा है कि, ये आदेश 15 अक्टूबर की रात या अगले आदेश इनमें से जो भी पहले होता है तक लागू रहेगा.

गुरुवार को DDMA ने छठ पूजा पर लगाई थी रोक

इस से पहले DDMA ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगा दी थी. आदेश में सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड, मन्दिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है.

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