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कर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को खारिज करने से मना कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ डीके शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है। इससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को खारिज करने से मना कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ डीके शिवकुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कांग्रेस नेता को राहत देते हुए मामले को खारिज कर दिया। अगस्त 2017 में आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार के खिलाफ कथित टैक्स गड़बड़ी के मामले में दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में आयकर विभाग ने 8.59 करोड़ रुपये जब्त किए थे। आयकर विभाग ने इस मामले में बेंगलुरु की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, जिस पर ईडी ने संज्ञान लेकर साल 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई
बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। मुख्तार अंसारी ने 24 साल पुराने एक मामले में उसे पांच साल जेल की सजा सुनाने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए उसकी याचिका पर फिलहाल सुनवाई टाल दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने मंगलवार को यह कहकर याचिका पर सुनवाई टाल दी कि मुख्तार अंसारी एक कुख्यात अपराधी है और सुनवाई के लिए कई मामले पहले से लंबित हैं। मुख्तार अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीती साल 13 अक्तूबर को यूपी सरकार से जवाब मांगा था। यूपी सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद कोर्ट में पेश हुईं। गरिमा प्रसाद ने कहा कि मुख्तार अंसारी राज्य में आतंक का पर्याय रहा है और अब वह जेल की सलाखों के पीछे बंद है।

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