SC ने शिवसेना की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश की मांग वाली याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट से कई दिनों बाद उद्धव ठाकरे समूह को बड़ी राहत की खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्टी की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि इसे नए पार्टी अध्यक्ष को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।
पार्टी फंड ट्रांसफर पर रोक की थी मांग
मुंबई के एक वकील आशीष गिरि ने अपनी याचिका में ठाकरे समूह को पार्टी फंड ट्रांसफर करने से रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी।