- EPFO मेंबर पोर्टल पर जाएं.
- मेन्यू में सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करें.
- आपको फॉर एम्पलॉइज पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद नया पेज खुलेगा. यहां Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) को चुनें.
- इसके बाद लॉगइन पेज खुलेगा.
- यहां यूएएन और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें.
- नए पेज पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं. ड्रॉप डाउन मेन्यू से CLAIM (FORM-31, 19 & 10C) को चुनें.
- अब नया पेज खुलेगा, जहां आपको बैंक अकाउंट नंबर वेरिफाइ करना होगा.
- वेरिफिकेशन के बाद Certificate of Undertaking खुलेगा, जिसे एक्सेप्ट करना होगा.
- वेरिफिकेशन के बाद Certificate of Undertaking खुलेगा, जिसे एक्सेप्ट करना होगा.
- Proceed for Online Claim ऑप्शन को क्लिक करें.
- अब एक फॉर्म खुलेगा. यहां I want to apply for के सामने ड्रॉपडाउन से PF ADVANCE (FORM – 31) सेलेक्ट करें.
- यहां आपसे पैसे निकालने का कारण और जरूरत की राशि पूछी जाएगी.
- चेकबॉक्स मार्क करते ही प्रोसेस पूरा हो जाता है.
EPFO ने फील्ड कार्यालयों को दिए PF क्लेम को समय से निपटाने के लिए ये बड़े निर्देश
अब किसी भी कर्मचारी का PF क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF सब्सक्राइबर्स के क्लेम रिजेक्शन से निपटने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. नौकरीपेश लोगों के लिए PF अकाउंट में जमा राशि सेविंग की तरह होती है. वो इसे जरूरत के समय में निकालते हैं. इस दौरान कई बार उनके क्लेम किसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. हालांकि, आपको PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए सही क्लेम करना होगा. EPFO ने क्लेम न अटकाने या रिजेक्ट करने के निर्देश दिए हैं.
गाइडलाइन में कहा गया है कि किसी भी EPFO सब्सक्राइबर्स के क्लेम की जांच पहली बार में पूरी तरह से की जानी चाहिए. अगर जांच के दौरान कोई गलती पाई जाती है, तो सदस्य को सभी कारण बताने चाहिए. गाइडलाइन में कहा गया है कि इसके बाद जो PF अकाउंट होल्डर नया क्लेम करता है, तो सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ही उनकी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए. कुल मिलाकर EPFO का इतना कहना है कि किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर को बार-बार परेशान ना किया जाए.
समय से निपटाया जाएगा क्लेम
EPFO ने अपने नए दिशा-निर्देशों में कहा है कि फील्ड कार्यालयों से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक समान कारण से रिजेक्ट किए गए पीएफ क्लेम को जोनल ऑफिस समीक्षा के लिए भेजेंगे. फिर निर्धारित समय के अंदर क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा. EPFO ने ये भी कहा है कि ऐसा देखा गया है कि किसी भी पीएफ क्लेम को एक बार रिजेक्ट करने के बाद उसे दोबार भी निपटाया नहीं गया. ऐसा आगे से ना हो, इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
क्या है EPF?
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक रिटायर्मेंट प्लान है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इसे मैनेज करता है. EPF स्कीम में कर्मचारी और उसकी कंपनी हर महीने बराबार की राशि का योगदान करते हैं. यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12 फीसदी होता है. सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए EPF में जमा राशि पर 8.1 फीसदी की ब्याज दर तय की है. पिछले वित्त वर्ष में PF पर 8.5% ब्याज मिल रहा था.
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