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दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी, 15 नवंबर तक लागू रहेगा आदेश

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है. डीडीएमए ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिया है.

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घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी

आदेश में सार्वजनिक स्थानों, ग्राउंड, मन्दिर और घाटों पर छठ पूजा आयोजित करने पर पाबंदी लगाई गई है.

15 नवम्बर तक लागू रहेगा आदेश

डीडीएमए ने लोगों से घरों में ही पूजा करने की अपील की है. इसके साथ ही त्योहारी सीज़न में मेले, फ़ूड स्टाल, झूला, रैली, जूलूस आदि की अनुमति भी नहीं होगी. DDMA का यह आदेश 15 नवम्बर तक लागू रहेगा.

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जोखिम नहीं उठाना चाहती केजरीवाल सरकार

बता दें कि, राजधानी दिल्ली में अभी कोरोना वायरस का खतरा पूरी तरह टला नहीं है. दिल्ली में अभी भी कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं. हालांकि अब संख्या बेहद कम है, लेकिन सरकार कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है.

दिल्ली में पिछले कई दिनों से कोई मौत नहीं

दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, 22 लोग ठीक हुए हैं. अच्छी बात यह है कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है.

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दिल्ली में वर्तमान में 392 लोगों का इलाज जारी

राजधानी में कोरोना के अबतक 14 लाख 38 हजार 821 मामले सामने आए हैं, जिनमें 25 हजार 87 लोगों की मौत हो चुकी है. दिल्ली में वर्तमान में 392 लोगों का इलाज जारी है.

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