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कलकत्ता HC से ममता बनर्जी को झटका, चुनाव के बाद हिंसा मामले पर CBI जांच के आदेश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) की सीएम ममता बनर्जी (CM Mamta Banerjee) को बड़ा झटका लगा है. कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने चुनाव बाद हिंसा मामले (post election violence) में सीबीआई (CBI) जांच के आदेश दिए हैं.

पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश

साथ ही कोर्ट ने एसआईटी टीम के गठन का भी निर्देश दिया है और राज्य सरकार को पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए कहा है.

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के मामलों में हत्या और महिलाओं के खिलाफ अपराध, बलात्कार सहित मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया है.

SIT की निगरानी कोर्ट भी करेगा

हाईकोर्ट ने अन्य सभी मामलों की जांच एसआईटी को सौंपी है. बेंच ने बताया कि, एसआईटी की निगरानी कोर्ट भी करेगा.

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मामले की सुनवाई कर रहे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने कहा कि, अलग-अलग फैसले हैं लेकिन सभी सहमत हैं.

हिंसा में लोगों के साथ मारपीट की गई

अदालत के समक्ष कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि, चुनाव के बाद की हिंसा में लोगों के साथ मारपीट की गई.

लोगों को घर से भागने के लिए मजबूर किया

उन्हें घर से भागने के लिए मजबूर किया गया और उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया गया और इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई.

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मामले में 3 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी और हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया. जिसमें न्यायमूर्ति आई पी मुखर्जी, हरीश टंडन, सौमेन सेन और सुब्रत तालुकदार शामिल थे.

24 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

पीठ ने पहले एनएचआरसी अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आदेश दिया था. रिपोर्ट सौंपने के बाद अब अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी.

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