मुंबई। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. ड्रग्स केस में अदालत से तीनों को आज जमानत मिल गई.
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सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया.
आर्यन करीब दो साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे- NCB
एनसीबी ने कहा कि, आर्यन करीब दो साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और साजिश का हिस्सा हैं. क्रूज पर ड्रग्स की जानकारी उन्हें थी. आर्यन को बेल नहीं दी जा सकती है.
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आर्यन पर ड्रग्स के कारोबार के आरोप का आधार क्या है- कोर्ट
इसपर कोर्ट ने पूछा कि, आर्यन पर ड्रग्स के कारोबार के आरोप का आधार क्या है? इस सवाल पर एनसीबी ने कहा कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट से बात सामने आई है.
एनसीबी को साजिश का सबूत देना चाहिए
एनसीबी के दावे पर आर्यन खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि, एनसीबी को साजिश का सबूत देना चाहिए. आर्यन को नहीं पता था कि उसके दोस्त के पास ड्रग्स है. आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की.
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बता दें कि, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को दो अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने क्रूज से हिरासत में लिया था. एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में टीम ने क्रूज पर छापेमारी की थी और ड्रग्स बरामद किया था.
इसी आरोप में इन लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें से दो को जमानत मिल चुकी है.