Tuesday , October 29 2024

औरैया पुलिस- ‘सशक्त नारी-सुरक्षित नारी’

लखनऊ। मिशन शक्ति अभियान के तहत वर्ष 2021-22 में पुलिस अधीक्षक औरैया के निर्देशन में महिला अपराध सम्बन्धित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी व तत्पर्यता से सराहनीय प्रयास करते अपराधियों को शख्त सजा(कारावास व अर्थ दण्ड) से दण्डित कराया गया।

(दिनांक- 21 नवंबर 2021) दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, जुर्माना

औरैया में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने 15 माह पूर्व 7 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म के मामले में सेवानिवृत्त हेड मुहर्रिर को 20 साल का कारावास व एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

(दिनांक- 10 दिसंबर 2021) दुष्कर्म के प्रयास में दोषी को 10 वर्ष कैद

औरैया में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले दोषी को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

(दिनांक- 15 दिसंबर 2021) बालिका से छेड़खानी पर पांच साल का कारावास

औरैया में अछल्दा थाना क्षेत्र के ढाई साल पुराने छेड़खानी के एक मामले की सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने दोषी को 5 साल की कैद की सजा सुनाई। इस दौरान न्यायाधीश ने दोषी को 20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित भी किया।

(दिनांक- 17 दिसंबर 2021) नाबालिग से दुष्कर्म में दो को आजीवन कारावास

औरैया में सहायल थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 मार्च 2019 को नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वा दुष्कर्म के मामले में दो दोषियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा भुगती पड़ेगी

(दिनांक- 24 दिसंबर 2021) बालिका से दुष्कर्म में दोषी को आजीवन कारावास

औरैया में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने 15 माह पूर्व 10 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म में दोष सिद्ध होने पर 57 वर्षीय आरोपी विश्वनाथ को उम्रकैद की सजा दी। कोर्ट ने दोषी पर 5 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(दिनांक- 11 जनवरी 2022) नाबालिग को ले जाने में सहयोग करने पर 10 वर्ष की सजा

औरैया में विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम ने एक नाबालिग लड़की को नौकरी का झांसा देकर बहला-फुलसाकर ले जाने के मामले में सहयोग करने के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

(दिनांक- 22 जनवरी 2022) युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद

औरैया में नगर पालिका के सेवानिवृत्त लिपिक बाबू राधेश्याम शुक्ला के बेटे की 17 साल पहले गोली मारकर हत्या करने वाले को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में दो अन्य अभियुक्तों को लगभग 4 साल उम्रकैद की सजा से दंडित किया जा चुका है।

(दिनांक- 22 जनवरी 2022) किशोरी से दुष्कर्म में उम्रकैद, एक लाख जुर्माना

औरैया में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष साबित होने पर न्यायलय ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर 1 लाख का जुर्माना भी किया गया। जिसकी आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया गया।

(दिनांक- 05 फरवरी 2022) मासूम से दुष्कर्म में एक को उम्रकैद, डेढ़ लाख जुर्माना

औरैया में डेढ़ वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही डेढ़ लाख का जुर्माना भी किया गया। वही न्यायालय ने 5 माह के भीतर ही सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई है।

(दिनांक- 12 मार्च 2022) नाबालिक से दुष्कर्म में 10 साल की कैद

औरैया में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने कोतवाली अजीतमल से नाबालिग को फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले का फैसला करीब साढ़े चार साल बाद आया है।

(दिनांक- 20 मार्च 2022) जानलेवा हमले के दोषी पिता-पुत्र को 10 साल की कैद

औरैया में अपर सत्र न्यायाधीश रजत सिन्हा ने अयाना थानाक्षेत्र में पानी आपूर्ति के विवाद में दो लोगों पर जानलेवा हमला करने के दोषी पिता-पुत्र को 10-10 साल कारावास और 5-5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

(दिनांक- 24 मार्च 2022) नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

औरैया अनुसूचित जाति की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

(दिनांक- 01 अप्रैल 2022) नाबालिग से दुष्कर्म में उम्रकैद

औरैया में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सज सुनाई है। घटना करीब डेढ़ वर्ष पूर्व थाना अछल्दा क्षेत्र में हुई थी।

(दिनांक- 06 अप्रैल 2022) नाबालिग को ले जाने के दोषी को 10 साल की कैद

औरैया में विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मनराज सिंह ने अछल्दा थानाक्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले दोषी हैप्पी उर्फ देवेंद्र को 10 साल के कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सज से दंडित किया है।

Check Also

IPhone रिसीव किया…पैसे न देने पड़े इसलिए डिलीवरी बॉय मार दिया, जानें कहां अंजाम दी गई वारदात?

Lucknow Man killed Delivery Boy for iPhone: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वैसे तो सूबे की …