Thursday , November 30 2023

Lakhimpur Kheri Case: चार महीने बाद जेल से बाहर आए आशीष मिश्रा, पिछले हफ्ते मिली थी ज़मानत

लखीमपुर खीरी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे और लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा लखीमपुर जेल से बाहर आ गए हैं. पिछले हफ्ते उन्हें इलाहाबद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ज़मानत दी थी.

आशीष को करीब चार महीने पहले गिरफ्तार किया गया था. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में पिछले साल तीन अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचलकर मारने का आरोप है.

सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी नूंह को जिला कारागार की सौगात : कहा- घृणा अपराध से करें, अपराधी ने नहीं

ज़मानत की क्या हैं शर्तें ?

आशीष मिश्रा के वकील अवधेश सिंह उन्हें घर लाने के लिए जेल पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी से मोनू घर जाएंगे. ज़मानत की शर्तों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि गवाहों पर दबाव न बनाने और सुबूतों से छेड़छाड़ न करने की शर्त पर ज़मानत दी गई है. वकील ने बताया कि आशीष मिश्रा जेल से तिकुनिया वाले घर पर नहीं जाएंगे.

पूरी घटना एक सोची समझी साजिश- SIT

इस मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना एक सोची समझी साजिश थी. इसके बाद एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बनाया गया. एसआईटी की ओर से कुल 16 लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है. एसआईटी ने आरोपियों पर IPC की धाराएं 307, 326, 302, 34,120 बी,147, 148,149, 3/25/30 लगाई हैं.

UP Election: दो चरणों में जनता ने सीएम योगी की गर्मी निकाल दी है- अखिलेश यादव

10 फरवरी को हुई थी ज़मानत

आशीष मिश्रा की ज़मानत अर्ज़ी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच 10 फरवरी को मंज़ूर करते हुए उन्हें ज़मानत देने का आदेश सुनाया था. बीते रोज़ कोर्ट ने जमानत आदेश में सुधार किया. इससे आशीष की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया. बता दें कि कोर्ट के आदेश में कुछ धाराएं उल्लेख से छूट गई थीं, जिसके कारण आशीष की रिहाई अटक गई थी.

Check Also

यूपी विधानसभा का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों की पुलिस से खींचतान

पिछले 532 दिनों से लखनऊ के ईको गार्डेन में 6800 चयन सूची पर नियुक्ति की …