सपा नेता Azam Khan को बड़ी राहत : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

लखनऊ। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. जमीन पर कब्‍जा जमाने के मामले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. हालांकि उनकी जल्‍द रिहाई के आसार नहीं हैं.

मालूम हो कि, सपा नेता आजम खान पिछले दो साल से यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं. कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि ‘शत्रु संपत्ति’ पर कब्जा करना गलत था. जमीन अर्धसैनिक बल को सौंप दी गई है.

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आजम खान ने मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए यह जमीन कथित रूप से हड़पी थी. जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने निर्णय सुरक्षित रख लिया. बता दें कि आजम खान और अन्य लोगों पर कथित तौर पर शत्रु संपत्ति हड़पने और सैकड़ों करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए रामपुर के आजम नगर पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

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प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि देश के बंटवारे के दौरान इमामुद्दीन कुरैशी नाम का व्यक्ति पाकिस्तान चला गया और उसकी संपत्ति शत्रु संपत्ति के तौर पर दर्ज की गई, लेकिन आजम खान ने अन्य लोगों के साथ मिलीभगत कर 13.842 हेक्टेयर जमीन हड़प ली.

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