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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा

बुलन्दशहर। अभियुक्त सोनू पुत्र जयप्रकाश निवासी हसनपुर लडूकी थाना ककोड जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2016 में एक 08 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना ककोड़ पर मुअसं-372/2016 धारा 376 भादवि व 06 पोक्सो अधि0 पंजीकृत है। दौराने विवेचना, उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था।

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इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोंग में मानीटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 25.04.22 को मा0 न्यायालय, एडीजे पोक्सो-1 बुलन्दशहर द्वारा अभियुक्त सोनू को दोषी पाते हुए 12 वर्ष का कठोर कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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