फतेहपुर। तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपित अभियुक्त दिनेश पासवान को सिर्फ 7 दिन में ही चार्जशीट दाखिल करते हुए प्रभावी पैरवी कराकर 3 माह के अंदर फांसी की सजा और 75000 रु. के अर्थ दण्ड से दंडित कराया गया।
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आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई
बता दें कि, आज 18 जनवरी 2022 को तीन वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म सम्बन्धित अभियोग (मु.अ.स. 351/2021 धारा 302/376AB/377/201 भादवि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना खागा) में प्रभावी पैरवी करते हुए स्पेशल पॉक्सो कोर्ट फतेहपुर द्वारा दोष सिद्ध अपराधी दिनेश पासवान पुत्र लम्बू पासी निवासी दारानगर थाना कड़ाधाम जनपद कौशाम्बी हाल पता सुजरही थाना खागा जनपद फतेहपुर को को मा0 न्यायायल द्वारा फांसी की सजा और 75000 रु. के अर्थ दंड दण्डित किया गया।
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