Sunday , November 3 2024

पूर्व सीएम जयललिता के आवास को स्मारक में बदलने का अधिनियम रद्द

तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के पोएस गार्डन आवास को स्मारक में बदलने के लिए 2020 में पारित एक अधिनियम को निरस्त कर दिया। तमिलनाडु पुरैची थलाइवी डा जे जयललिता मेमोरियल फाउंडेशन अधिनियम, 2020 को पूर्व अन्नाद्रमुक सुप्रीमो के निवास वेद निलयम को स्मारक में बदलने के लिए एक फाउंडेशन स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

सरकार के फैसले को कोर्ट ने किया था रद्द

24 नवंबर 2021 को मद्रास हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को रद कर दिया था और निर्देश दिया कि दिवंगत मुख्यमंत्री के घर की चाबियां उनके कानूनी उत्तराधिकारी को सौंप दी जाएं। इसके बाद 11 दिसंबर, 2021 को चाबियां उनकी भतीजी जे दीपा को सौंप दी गईं, जो मामले में याचिकाकर्ता थीं।

इस प्रकार जिस उद्देश्य के लिए उपरोक्त अधिनियम लागू किया गया था वह अब मौजूद नहीं है और अधिनियम महत्वहीन हो गया है। इसलिए, सरकार ने निर्णय लिया है उक्त अधिनियम को निरस्त कर दिया जाए।

Check Also

हे भगवान! अब अखनूर में आतंकी हमला; Indian Army की एंबुलेस पर बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, पढ़ें ताजा अपडेट

Akhnoor Terrorist Attack: जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमला हुआ है। गांदरबल के …