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सुलतानपुर हिंसा मामले में प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, जानें क्या

सुलतानपुर के इब्राहिमपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए बवाल और हिंसा में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जेल में बंद मुख्य आरोपी मदरसा प्रिंसिपल व मौलाना पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट (रासुका) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस  रिपोर्ट पर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने कार्रवाई की है।

10 अक्टूबर 2022 को  बल्दीराय थानाक्षेत्र अंतर्गत इब्राहीमपुर में प्रतिमा विसर्जन जुलूस लेकर जा रहे लोगो ने धार्मिक स्थल के सामने डीजे बजाया। इसको लेकर दोनों समुदाय के लोग आमने-सामने हो गए थे। दर्जन भर से अधिक लोग लहूलुहान हुए थे। आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी.

इब्राहिमपुर बवाल के मुख्य साजिशकर्ता मदरसा  प्रिंसिपल शरफुद्दीन , शिक्षक कलीमुद्दीन पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगाया गया है। एनएसए की कार्रवाई होने से दंगे में शामिल  फरार मुलजिमों  की भी धड़कनें तेज हो गई है। आरोपियों के खिलाफ प्रतिमा खंडित करने, जानलेवा हमला, आगजनी, धार्मिक भावनाएं आहत करने और तोड़फोड़ करने के मामले दर्ज हैं।

जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि बल्दीराय थाना क्षेत्र में इब्राहिमपुर कांड के मामले में मदरसा प्राचार्य और शिक्षक के खिलाफ एनएसए  कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। पुलिस विभाग की रिपोर्ट पर संस्तुति करते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

 

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