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झारखण्ड: राज्य सरकार की इस नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट ने किया रद्द, पढ़े पूरी ख़बर

राज्य सरकार की वर्ष 2021 की नियुक्ति नियमावली को झारखंड हाईकोर्ट ने असंवैधानिक करार दे रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए इस नीति को संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार के खिलाफ बताया। कोर्ट ने इस नीति के तहत हुई नियुक्तियों और नियुक्ति के विज्ञापनों को रद्द कर दिया ।
अदालत ने जेएसएससी को नए सिरे से विज्ञापन निकालने का निर्देश दिया है। नई नीति के तहत जेएसएससी की ओर से निकाले गए नियुक्ति विज्ञापन को रमेश हांसदा और अन्य ने चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई पूरी कर कोर्ट ने सात सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सरकार की नीति में झारखंड के संस्थान से ही दसवीं और 12 वीं की पढ़ाई की बाध्यता सिर्फ सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए लगायी गयी है जो संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन है। 10वीं-12वी पास की नीति पर लेंगे कानूनी राय सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड से 10वीं व 12वीं पास करने वालों को नौकरी में प्राथमिकता का कानून बनाया गया था। लेकिन उसे भी कोर्ट तक ले जाया गया। देश के अन्य राज्यों में यह लागू है, जबकि झारखंड में इसको लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। कहा कि इस विषय को लेकर कानूनविदों की राय लेकर पुन प्रयास किया जाएगा। उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इस नीति के तहत 432 पदों पर हो चुकी है नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा नियुक्ति नियमावली को रद्द किए जाने के बाद जेएसएससी की ओर से जारी एक दर्जन से अधिक नियुक्ति प्रक्रियायों में पेच फंस गया है। इस नीति के तहत आयोग चार परीक्षा भी ले चुका है। इसमें झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त परीक्षा,प्रयोगशाली सहायक परीक्षा आदि शामिल है। इतना ही नहीं 432 पदों पर नियुक्ति भी हो चुकी है। इसमें रिम्स में ए ग्रेड नर्स के 370 पद और वैज्ञानिक सहायक के 62 पद शामिल हैं। टेट पास पारा शिक्षकों की समायोजन अर्जी खारिज झारखंड के करीब 12 हजार टेट पास पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इनकी सेवा सहायक शिक्षकों के पद पर समायोजित करने के लिए दायर याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। 30 नवंबर को कोर्ट ने इसपर अपना फैसला सुरक्षित रखा था।

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