धर्म संसद में नफरत भरे भाषण मामले में ,सुप्रीम कोर्ट ने दी चार हफ्ते की मोहलत
सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद में नफरत भरे भाषण मामले में अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर उत्तराखंड दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। सर्वोच्च अदालत ने जवाब देने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद में नफरत भरे भाषण मामले में अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर उत्तराखंड, दिल्ली सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। दोनों राज्य सरकारों से नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ अब तक की गई कार्रवाई का ब्योरा मांगा गया है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने सोमवार को याचिकाकर्ता तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।
अवमानना याचिका दायर
तुषार गांधी की ओर से उत्तराखंड के डीजीपी और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर द्वारा उत्तराखंड राज्य में धर्म संसद में प्रमुख व्यक्तियों द्वारा दिए गए हेट स्पीच और दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिए गए नफरत भरे भाषण से संबंधित मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की गई है।