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Lucknow: अवैध टैक्सी स्टैंड के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान, गुंडा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में अवैध रूप से चलने वाले टैक्सी, बस, ऑटो संचालकों के खिलाफ कारवाई करने के लिये विशेष अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गृह विभाग ने अवैध ऑटो, टैक्सी और बस स्टैंड के संचालन को रोकने के लिये 30 अप्रैल तक यह अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही पुलिस आयुक्त एवं सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से अभियान के परिणाम की विस्तृत रिपोटर् शासन को उपलब्ध कराने को भी कहा है।

अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शनिवार को जारी इस आशय के आदेश में अवैध टैक्सी, ऑटो व बस स्टैंड के संचालन की रोकथाम के लिए एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है । अभियान के परिणामों की शासन द्वारा समीक्षा भी की जायेगी। इसके लिये सभी जिलों के एसएसपी और पुलिस आयुक्त से कहा गया है कि वे 30 अप्रैल तक इस अभियान के परिणाम की विस्तृत रिपोर्टर शासन को उपलब्ध करायें।

रिपोर्ट के साथ एसएसपी से एक प्रमाण पत्र भी मांगा गया है जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि किसी जिले में कोई भी अवैध टैक्सी, ऑटो या बस स्टैंड संचालित नहीं हो रहा है। एक सप्ताह तक चलने वाले इस विशेष अभियान में अवैध रूप से बस, ऑटो और टैक्सी संचालकों पर कार्यवाही होगी। सरकार ने यह पहल शहरी क्षेत्रों में अबाध एवं सुचारु परिवहन व्यवस्था को बहाल करने के उद्देश्य से की है।

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