Monday , December 15 2025

पटना: गांधी मैदान ब्लास्ट केस में 4 दोषियों को फांसी की सजा, 2 को आजीवन कारावास

नई दिल्ली। पटना के गांधी मैदान में 2013 में रैली के दौरान जो ब्‍लास्‍ट हुआ था. उसमें आज एनआईए कोर्ट का फैसला आ गया है. इस 4 दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है. वहीं 2 दोषियों को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. ये सजा आज NIA कोर्ट ने सुनाई है.

Dhanteras 2021: धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन घर में ला सकता है अपार धन-वैभव, जानें कैसे करें पूजा

9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था

इससे पहले एनआईए कोर्ट में 27 अक्‍टूबर को 10 में से 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया था वहीं एक मोहम्‍मद फखरुद्दीन अहमद को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था. जब ये रैली हुई थी, तब इसमें तब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी और वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे.

एनआईए कोर्ट में तकरीबन 8 साल तक चला केस

गांधी मैदान में सीरियल ब्‍लास्‍ट केस एनआईए कोर्ट में तकरीबन 8 साल तक चला. कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसमें ये सामने आया कि गांधी मैदान में सीरियल ब्लास्ट करने की पूरी साजिश रायपुर में रची गई थी. बम बनाने का सामान आतंकवादियों को झारखंड से मिला था.

GST Collection:अक्टूबर महीने में हुआ 1,30,127 लाख करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन

क्या था मामला

पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की हुंकार रैली हुई थी, जिसमें तब गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे.

भारतीय जनता पार्टी की इस हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन पर सीरियल धमाके हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हुए थे, जिसका फैसला आज आया.

भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया ने दी मंजूरी, अब बिना रोक-टोक यात्रा कर सकेंगे यात्री

Check Also

Love Beyond Limits : कन्नौज में प्रेमी का जुनून, गिरफ्तारी के बाद दोबारा प्रेमिका को लेकर हुआ फरार

कन्नौज में प्रेमी के जुनून की गजब कहानी: गिरफ्तारी के बाद फिर उसी प्रेमिका को …