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यूपी: 2021 में 2293 शस्त्र लाइसेंस निलंबित और 38,038 शस्त्र जमा- अवनीश अवस्थी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा इस वर्ष प्रदेश में गैंगेस्टर अधिनियम, शस्त्र अनुज्ञा तथा धारा 107 / 116 द०प्र०सं० के अर्न्तगत हुई कार्यवाही की गहन समीक्षा की गयी है।

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अबतक 2470 गैंग चार्ट अनुमोदन के लिए प्रस्तुत

अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द व समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष अब तक 2470 गैंग चार्ट अनुमोदनके लिये प्रस्तुत किये गये। जिनमें से जिलाधिकारियों द्वारा 2429 में अनुमोदन प्रदान किया गया है तथा 1567 आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किये गये।

अबतक 38038 शस्त्र जमा कराये गये

अवस्थी ने बताया कि लाईसेंसी शस्त्रों के दुरूपयोग की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हेतु इस वर्ष अब तक 3269 शस्त्र अनुज्ञा के विरूद्ध निलम्बन/निरस्तीकरण की संस्तुति की गयी। जिनमें से 3088 वाद दर्ज कर 2293 शस्त्र अनुज्ञा निलम्बित किये गये। साथ ही इस वर्ष अब तक 38038 शस्त्र जमा भी कराये गये है।

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प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था पर समीक्षा

अपर मुख्य सचिव, गृह ने बताया कि प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु धारा 107 / 116 द०प्र०सं० के अन्तर्गत इस वर्ष हुई कार्यवाही की भी गहन समीक्षा की गयी। इस वर्ष अब तक धारा 116 ( 3 ) / 117 के अन्तर्गत 4,32,256 वादों में 19,07,833 व्यक्तियों को पाबन्द किया गया।

साथ ही 850 व्यक्तियों द्वारा पाबन्द किये जाने के बावजूद भी शांति भंग करने पर कार्यवाही की गई है तथा 133 व्यक्तियों के मुचलकें व बन्धपत्र जब्त कर वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये।

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