जालौन जिले के कदौरा थाना क्षेत्र का एक मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल होने और न्यायालय द्वारा गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किए जाने के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। साथ ही आरोपी द्वारा लगातार धमकियां दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार कदौरा थाना क्षेत्र निवासी अर्चना ने पुलिस अधीक्षक जालौन को एक शिकायती पत्र सौंपकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि मुकदमा संख्या 91/2025 तथा एनसीआर संख्या 118/2025 में नामजद आरोपी रहीस अहमद के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। इसके अलावा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय उरई से आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा चुका है।
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पीड़िता का आरोप है कि इसके बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और वह क्षेत्र में खुलेआम घूम रहा है। महिला का कहना है कि आरोपी लगातार उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहा है, जिससे पूरा परिवार भय के माहौल में जीवन व्यतीत करने को मजबूर है।
महिला ने अपने शिकायती पत्र में यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
पीड़िता का कहना है कि न्यायालय से वारंट जारी होने के बाद भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने प्रशासन से आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने, परिवार की सुरक्षा उपलब्ध कराने और मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है।
मामले को लेकर क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पुलिस प्रशासन पीड़िता की शिकायत पर क्या कदम उठाता है और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आरोपी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।
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