Wednesday , April 2 2025

‘कितने स्कूल-हाॅस्पिटल बने…’, वक्फ की संपत्ति पर क्या बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद?

लोकसभा में आज केंद्रीय अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश किया। उन्होंने सदन के पटल पर बिल रखते हुए सभी सदस्यों को इससे अवगत कराया। बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष और पर्सनल लाॅ बोर्ड पर जमकर निशाना साधा।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया। वक्फ बिल पेश होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष ने बैठक भी की। लोकसभा में बिल पर चर्चा के लिए आठ घंटे का समय निर्धारित किया गया है। जबकि एनडीए को कुल 4 घंटे 40 मिनट का समय दिया गया है। बिल पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ही की। उन्होंने सभी सदस्यों को बिल के बारे में बताया। इसके बाद कांग्रेस के गौरव गोगोई ने इस पर अपनी बात रखी।

आज क्रिश्चियन समाज क्यों दुखी हैं?

बिल पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि संशोधन होना चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। दोनों तर्क एक साथ नहीं चलेंगे। उन्होंने वक्फ बोर्ड से सवाल पूछते हुए कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर कितने स्कूल और हाॅस्पिटल बने? बीजेपी सांसद ने कहा कि आज क्रिश्चियन समाज क्यों दुखी हैं? कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने विपक्ष से सवाल पूछते हुए कहा कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है? क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की संपत्ति दलालों और बिचैलियों के बीच में रहे। इस बिल में समाज के नामी लोग शामिल हो रहे हैं? इससे आपको क्या दिक्कत है?

वक्फ की प्राॅपर्टी पर कितने जनहित के काम हुए

बीजेपी सांसद ने कहा कि ये धर्म से जुड़ा मामला नहीं है। वक्फ की प्राॅपर्टी हम नहीं लूटने देंगे। आठ लाख वक्फ प्राॅपर्टी है, इनमें से कितनी जमीन पर जनहित के काम हुए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वोटों की राजनीति के कारण कांग्रेस विरोध कर रही है। वोटों की सौदागिरी अब नहीं चलेगी। राजीव गांधी को एक बार 400 सीटें मिलीं लेकिन शाहबानो प्रकरण ने कांग्रेस को कहां पहुंचा दिया, सभी जानते हैं। संविधान के मौलिक अधिकार में लिखा हुआ है महिलाओं के साथ विभेद नहीं होगा।

बिल असंवैधानिक नहीं

रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि मैं उस प्रदेश से आता हूं, जहां पर बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं। उनको वक्फ के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता। अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, हड़पी जा रही है तो संविधान की धारा 25 ये अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। ये बिल किसी भी प्रकार से असंवैधानिक नहीं है।

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