GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की सोमवार को हुई बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कुछ चीजें महंगी हुईं तो कुछ पर छूट देने को लेकर बात की गई। यहां पढ़िए मीटिंग से जुड़े कुछ बड़े फैसले।
GST Council Meeting: बीते दिन GST काउंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग का कई लोगों को इंतजार था, क्योंकि इसमें कई बड़े फैसले लिए जाने की संभावना थी। इसी के साथ मीटिंग समाप्त हुई जिसमें कैंसर की दवाओं पर भी बड़ा फैसला लिया गया। इसके अलावा धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों को भी राहत दी गई। हेलीकॉप्टरों में सीट शेयरिंग पर भी GST घटा दी गई। वहीं, नमकीन पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 12% कर दी गई है।
नमकीन पर कम हुई GST
जीएसटी परिषद की मीटिंग में नमकीन पर जीएसटी कटौती की गई है। वहीं, नमकीन (तले हुए) पर टैक्स 18% से घटाकर 12% कर दिया। इसके अलावा परिषद ने कहा कि बिना तले या बिना पके स्नैक पर 5% टैक्स लगेगा।
कैंसर की दवाएं सस्ती
जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5 % तक कर दी गई है। कैंसर दवाओं में ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और ड्यूरवालुमैब पर टैक्स की दर को कम किया गया। धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी जीएसटी परिषद ने राहत दी है। इसमें शेयरिंग हेलीकॉप्टर सेवा पर 18% से अब 5% तक जीएसटी कर दिया है। शेयरिंग हेलीकॉप्टर सेवा पर 5% और चार्टर्ड सर्विस पर 18% जीएसटी देना होगा। इसके अलावा मीटिंग में विदेशी एयरलाइनों द्वारा सेवाओं के आयात को GST से फ्री कर दिया है।
जीएसटी काउंसिल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा बीमा पर GST दरों की समीक्षा करने के लिए एक टीम भी बनाई है। जिसको मंत्रियों के समूह (GoM) नाम दिया गया है। यह समूह अक्टूबर के आखिर तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इसपर काउंसिल नवंबर में अपना फैसला लेगी।
बिजनेस-टू-कस्टमर
GST पैनल ने बिजनेस-टू-कस्टमर (B2C) जीएसटी चालान शुरू करने पर भी फैसला किया गया। जीएसटी चालान प्रबंधन की ये नई प्रणाली 1 अक्टूबर से लागू की जाएगी। यह खुदरा ग्राहकों को जीएसटी रिटर्न में चालान की रिपोर्टिंग को सत्यापित करने का अवसर भी प्रदान करेगा।
यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर्स पर GST में छूट
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर्स पर टैक्स पर छूट दी गई है। अब केंद्र या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर्स पर भी जीएसटी में छूट दी जाएगी।