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Mutual Fund निवेशकों को 30 अप्रैल से पहले केवाईसी को रीवैलीडेट करना जरूरी

अगर आपने भी म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश किया हुआ है, तो ये आपके लिए खबर आपके लिए है। केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियों (KRAs) द्वारा 1 नवंबर, 2022 से पहले म्यूचुअल फंड निवेशकों की आधार के जरिए की गई केवाईसी को रीवैलीडेट करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल, 2023 है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से इस डेडलाइन को कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। सेबी जारी किए गए सर्कुलर में केवआईसी को लेकर कहा गया था कि वे ग्राहक, जिन्होंने आधार को केवाईसी के प्रमुख दस्तावेज के रूप में उपयोग किया है, 1 नवंबर, 2022 के बाद 180 दिनों के अंदर इसे रीवैलीडेट करा लें। बता दें, इससे पहले सेबी द्वारा केवाईसी को रीवैलीडेट करने की कट ऑफ डेट 1 जुलाई, 2022 तय की गई थी।

लेनदेन करने में आ सकती है समस्या

सेबी की ओर से पिछले साल अप्रैल में जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा गया कि केआरए द्वारा जिन भी ग्राहकों के रिकॉर्ड सही नहीं पाए जाते हैं। उन्हें केवाईसी वैलीडेट करने के बाद ही बाजार में लेनदेन करने की इजाजत होगी। वहीं, अगर केआरए ने अभी तक जिन निवेशकों की केवाईसी को रीवैलीडेट नहीं किया है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर निवेशकों से केवाईसी रीवैलीडेट करने के लिए कह सकता है।

रीवैलीडेट करने से होगा ये फायदा

एक बार आपका रीवैलीडेशन पूरा हो जाएगा। तो केआरए की ओर से एक कोड दे दिया जाएगा, जिसकी मदद से ग्राहक बिना केवाईसी प्रोसेस को दोहराए कहीं भी आसानी से अकाउंट खुलवा सकता है।

म्यूचुअल फंड में निवेश

बता दें, शेयर बाजार में निवेश करने का म्यूचुअल फंड काफी प्रचलित तरीका है। इसमें आप एसआईपी के जरिए और एकमुश्त निवेश करते हैं। पिछले कुछ सालों में ये निवेशकों के बीच में तेजी से लोकप्रिय हुआ है।

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