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उत्तराखंड सरकार ने तय की समय सीमा इतने बजे तक ही थर्टी फर्स्ट-न्यू ईयर को खुली रहेंगी शराब की दुकाने…

उत्तराखंड में थर्टी फर्स्ट 31 दिसंबर 2022 और न्यू ईयर 01 जनवरी 2023 पर शराब की दुकानें औश्र रेस्टरों में बार कब तक खुलेंगे, इस पर उत्तराखंड सरकार ने नया फैसला दिया है। उत्तराखंड में 24 घंटे शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। देररात तक खुले रहने ही केवल बार के लिए छूट है।
सचिव आबकारी हरि चंद्र सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में नव वर्ष 2023 में पर्यटन हेतु आने वाले पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत होटल/रेस्टॉरेंट्स को  दिनांक 30.12.2022 से 02.01.2023 तक पर्यटन विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित ( पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि) तक खुले रखने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में उपरोक्त व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा जारी समयावधि के अनुसार केवल प्रदेश में स्थित बार अनुज्ञापनों हेतु की गयी है। सचिव आबकारी ने यह स्पष्ट किया है कि इसके अतिरिक्त राज्य में स्थित देशी / विदेशी / बीयर की समस्त फुटकर दुकानों की समयावधि आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2022-23 के अनुसार पूर्ववतः ही रहेगी।  

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