रिजर्व बैंक के इस फ़ैसले से पेटीएम को झटका, जानें पूरी ख़बर
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आवेदन को फिर से जमा करने को कहा है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज द्वारा ऑनलाइन मर्चेंट्स को अपने प्लेटफार्म से जोड़ने पर रोक लगा दी है।
हालांकि, कंपनी ने कहा है कि इसका असर कारोबार पर नहीं पड़ने वाला है। बहरहाल, ये खबर ऐसे समय में आई है जब लगातार पेटीएम के निवेशक शेयर बेचकर निकल रहे हैं। आपको बता दें कि पेटीएम के शेयर में अब तक 75 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है।
पेटीएम की पैरेंट कंपनी One97 Communications ने भारतीय रिजर्व बैंक को दिसंबर 2020 में एक आवेदन दिया था। आवेदन में पेमेंट एग्रीगेटर सेवाओं के व्यवसाय को पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज (PPSL) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, आरबीआई ने आवेदन को खारिज कर दिया था। कंपनी ने सितंबर 2021 में जरूरी दस्तावेज दोबारा जमा किए थे।
अब क्या होगा: पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज को 120 कैलेंडर दिनों के भीतर आवेदन जमा करना होगा। वहीं, मौजूदा ऑनलाइन व्यापारियों के साथ कारोबार पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आरबीआई के दिशानिर्देशों के मुताबिक एक इकाई भुगतान एग्रीगेटर सेवाओं के साथ-साथ ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस प्रदान करना जारी नहीं रख सकती है।