सुप्रीम कोर्ट ने समान शिक्षा की मांग करने वाली एक याचिका को निराधार करार दिया..
सुप्रीम कोर्ट ने समान शिक्षा की मांग करने वाली एक याचिका को निराधार करार दिया है। याचिका में तर्क दिया गया था कि कोरोना महामारी के दौरान जब सभी चीजों का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण किया गया। ऐसे में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार नहीं मिला।
सुप्रीम कोर्ट ने समान शिक्षा की मांग करने वाली एक याचिका को निराधार करार दिया है। साल 2020 में प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए यह याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया गया था कि कोरोना महामारी के दौरान जब सभी चीजों का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण किया गया। ऐसे में प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार नहीं मिला। साधनों के आभाव के चलते उनकी शिक्षा प्रभावित हुए, जिसके चलते समान शिक्षा नीति की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई।