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योगी कैबिनेट: योगी सरकार 66 लाख युवाओं को बांटेगी टैबलेट, जानिए क्या है सरकार की योजना?

लखनऊ। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। साथ ही समय-समय पर भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु योजना के अन्तर्गत किसी भी संशोधन हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

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कोरोना काल में कई शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन माध्यमों से ही अपनी शैक्षिक गतिविधियों को जारी रखा जाना सम्भव हो सका है, जिससे छात्र-छात्राओं एवं युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण की अपरिहार्य आवश्यकता हर स्तर पर अनुभव की गई है। युवाओं को कई सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियों में आवेदन करना, उनके लिए कोचिंग/प्रशिक्षण प्राप्त करना अथवा किसी अन्य रोजगार में आवेदन करने आदि के लिए भी डिजिटल माध्यमों का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है।

फ्री में मिलेंगे स्मार्ट फोन और टैबलेट

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण के लिए उन्हें टैबलेट और स्‍मार्ट फोन नि:शुल्क मुहैया कराएगी. राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तीकरण हेतु नि:शुल्‍क टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना को मंगलवार को स्वीकृति प्रदान कर दी है. इस योजना के तहत 66 लाख 70 हजार 327 युवाओं को टैबलेट या स्मार्टफोन बांटे जाएंगे. इस निर्णय से राज्य सरकार पर 3,000 करोड़ रुपये का भार पड़ने की संभावना है।

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सेवा मित्र पोर्टल कौशल विकास विभाग की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से विभिन्न कुशल कारीगरों को पंजीकृत कराकर चिन्ह्ति एजेन्सियों के माध्यम से विभिन्न नागरिक सेवाएं यथा-प्लम्बर, कारपेण्टर, नर्स, इलेक्ट्रीशियन, ए0सी0 मैकेनिक आदि जनसामान्य को प्रदान की जा रही हैं। यह प्रस्तावित है कि उन्हें भी टैबलेट/स्मार्ट फोन प्रदान करा दिए जाएं, जिससे वे नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हुए अपनी जीविका भी चला सकें।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 में संशोधन का प्रस्ताव

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों हेतु इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाइसेन्स आधारित प्रणाली) निर्गत की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ होना चाहिए। इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुसार परियोजना की स्वीकृत डी0पी0आर0 के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से ले-आउट प्लान की स्वीकृति और सम्बन्धित अभिकरण के साथ विकास अनुबन्ध की कार्यवाही की जाएगी।

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इस संशोधन से रियल स्टेट क्षेत्र में विकासकर्ताओं को सहूलियत प्राप्त होगी। लम्बित इन्टीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाएं शीघ्रता से पूर्ण हो सकेंगी। रियल स्टेट क्षेत्र में निवेश हेतु विकासकर्ताओं को प्रोत्साहन प्राप्त होगा तथा नियोजित विकास एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

कानपुर में होगी अटल जी की मूर्ति की स्थापना

उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर नगर स्थित सर्किट हाउस में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति स्थापना के लिए 37.35 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई बैठक में कानपुर नगर स्थित सर्किट हाउस में ‘भारत रत्न’ वाजपेयी की मूर्ति की स्थापना के कार्य हेतु प्रस्तावित कुल 37.35 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

सड़क चौड़ीकरण को योगी कैबिनेट की मंजूरी

प्रदेश सरकार ने वाराणसी और भदोही में दो सड़कों के चौड़ीकरण का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करवाए जा रहे विकास कार्यों के तहत ही वहां मोहनसराय चंदौली सड़क छह लेन की बनायी जाएगी। करीब 11 किलोमीटर लम्बी इस सड़क के चौड़ीकरण पर 412.53 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसी तरह वाराणसी से भदोही जाने वाली सड़क का भी चौड़ीकरण किया जाएगा। 86 किलोमीटर लम्बी इस सड़क के चौड़ीकरण कार्य पर 269.10 करोड़ की लागत आएगी।

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यह मार्ग वाराणसी के बीएचयू, डीएलडब्ल्यू, वाराणसी कैंट रेलवे एवं बस स्टेशन, सारनाथ, चन्दौली, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सारनाथ व बाबा काशी विश्वनाथ मन्दिर होने के कारण अतिविशिष्ट महानुभावों, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और देश-विदेश से पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का आवागमन जिले में बना रहता है। मार्ग पर यातायात घनत्व अत्याधिक होने के कारण प्रायः जाम की समस्या बनी रहती है। मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हो जाने से यातायात सुगम हो जाएगा तथा जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

अब 500 रुपये के स्टांप पेपर पर होगी नए मकानों की रजिस्ट्री

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरों में निजी बिल्डरों द्वारा बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकान को लेने वालों को बड़ी राहत दी है। इन मकानों की रजिस्ट्री अब 500 रुपये के स्टांप पेपर पर होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ।

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यह लाभ निजी विकासकर्ताओं द्वारा शासनादेश 5 दिसंबर 2013 की व्यवस्था के अंतर्गत विकसित की जाने वाली आवासीय परियोजनाओं में बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस मकानों पर मिलेगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शासनादेश 5 दिसंबर 2013 की शर्तों के अधीन निजी विकासकर्ता द्वारा निर्मित दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) मकानों को खरीददारों के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्री पर यह सुविधा देने का फैसला हुआ।

23 बस स्टेशनों को पी0पी0पी0 पद्धति पर विकसित करने का प्रस्ताव

उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को पी0पी0पी0 पद्धति पर विकसित किए जाने की श्रेणी में प्रथम चरण में 17 बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किए जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत पी0पी0पी0 गाइडलाइंस-2016 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुमोदित बिड डाक्यूमेण्ट के कतिपय प्राविधानों में संशोधन का प्रस्ताव अनुमोदित।

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मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता (PPP) पद्धति पर विकसित किए जाने की श्रेणी में प्रथम चरण में 17 बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किए जाने हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा निर्गत निजी सार्वजनिक सहभागिता (PPP) गाइडलाइंस-2016 (“Guidelines for Selection of Consultants & Developers for PPP Projects in Uttar Pradesh 2016”) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुमोदित बिड डाक्यूमेण्ट यथा-रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (आर0एफ0क्यू0), रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आर0एफ0पी0) तथा कन्सेशन एग्रीमेण्ट्स, के कतिपय प्राविधानों/9 क्लाजों में अपेक्षित संशोधन के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

यूपी मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-10 की उपधारा (3) में संशोधन

मंत्रिपरिषद ने जनहित में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों के मध्य हुए करार के अन्तर्गत दोनों प्रदेशों के वाहनों के एक दूसरे के राज्य में निर्बाध आवागमन हेतु जनपद चित्रकूट में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित कुछ क्षेत्रों को फ्री-जोन घोषित करने के लिए वाहनों को कर से छूट दिए जाने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-10 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक के पश्चात अध्यादेश द्वारा परन्तुक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है।

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इस निर्णय के अनुसार ‘लकिन यह भी कि जहां यान-संचालन, अनन्य रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के मध्य पारस्परिक करार में घोषित मुक्त परिक्षेत्र में अनुज्ञात हो, जिसमें कर छूट भी अनुज्ञात हो, वहां इस धारा के अधीन संदेय कर, चित्रकूट स्थानीय क्षेत्र में उक्त करार के अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट प्राप्त होगी।’

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