इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए सरकारी ट्रस्ट बनाने वाले अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए सरकारी ट्रस्ट बनाने वाले अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। याचिका के माध्यम से उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 को चुनौती दी गई थी। जब मामला सुनवाई के लिए आया तो राज्य सरकार ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि संबंधित अध्यादेश राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जा चुका है और राज्यपाल की स्वीकृति की प्रतीक्षा में है, इसलिए या तो याचिका में संशोधन किया जाना चाहिए या एक नई याचिका दायर की जानी चाहिए। इस आपत्ति पर न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उचित याचिका दायर करने की अनुमति देते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। यह याचिका श्री बांके बिहारी और दो अन्य की ओर से दायर की गई थी।
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