झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने सोरेन, आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य सहित 25 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। अपनी गिरफ्तारी के समय, सोरेन ने अपने खिलाफ जमीन हड़पने के आरोपों से दृढ़ता से इनकार किया था और कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला थोपा था।
Jharkhand High Court grants bail to former Jharkhand Chief Minister Hemant Soren, in the land scam case. pic.twitter.com/xA1b2mfXvn
— ANI (@ANI) June 28, 2024
बता दें कि इससे पहले बड़गाईं अंचल जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने आरोप है कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता एसवी राजू ने कहा था कि हेमंत सोरेन ने अनधिकृत रूप से बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा किया है। यह पीएमएलए एक्ट में निहित प्रावधानों के तहत मनी लांड्रिंग है।
वरीय अधिवक्ता एसवी राजू ने कहा था कि हेमंत सोरेन भूमि घोटाला के सबसे बड़े लाभुक हैं और उन्होंने खुद को बचाने के लिए राज्य के अधिकारियों का उपयोग किया है। जमानत मिलने पर हेमंत सोरेन जांच को बाधित करने का प्रयास कर सकते हैं। उन्हें जमानत की सुविधा नहीं दी जाए।