गाजीपुर: अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत

गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा के बाद संसद की सदस्यता गंवा चुके बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अफजाल की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट को 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने का आदेश दिया गया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। एमपी लैड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा।

Check Also

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस: हमीरपुर में ‘एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य’ थीम के साथ योग सप्ताह का शुभारंभ

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में योग सप्ताह का …