लखनऊ। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की पेंशन से संबंधित शिकायतों के दृष्टिगत मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं अपर मुख्य सचिव वित्त के साथ बैठक कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस० ) एवं पुरानी पेंशन स्कीम के अंतर्गत सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम की तुलना में प्राप्त हो रहे लाभों की तुलनात्मक रूप से गहन समीक्षा की।
एन०पी०एस० कर्मचारियों के हित में ज्यादा लाभकारी
उक्त की समीक्षा में पाया गया कि, पुरानी पेंशन स्कीम की तुलना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस०) कर्मचारियों के हित में ज्यादा लाभकारी है। सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्राप्त होनी वाली धनराशि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत काफी अधिक है तथा प्राप्त होने वाली धनराशि को अन्य बचत योजनाओं में निवेश करके और भी अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
समीक्षा में यह तथ्य भी संज्ञान में आया कि एन०पी०एस० के अन्तर्गत ग्रेच्युटी, अवकाश नगदीकरण एवं सामूहिक बीमा योजना पूर्व की भांति अनुमन्य है। एन०पी०एस० से आच्छादित किसी कार्मिक की मृत्यु सेवा काल में होने पर मृतक के आश्रितों को यह विकल्प उपलब्ध है कि वे पुरानी पेंशन योजना में अनुमन्य पारिवारिक पेंशन अथवा एन० पी० एस० में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।
खाता खोलने का भी प्रावधान
एन०पी०एस० से आच्छादित कर्मचारियों के मृतक आश्रित का सेवायोजन भी संगत नियमों के अधीन अनुमन्य है। एन०पी०एस० के अन्तर्गत पेंशन खाते के अतिरिक्त जी०पी०एफ० की भांति भी खाता खोलने का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस० ) में कर्मचारी को वेतन का 10 प्रतिशत अंशदान देना होता है जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत अपना अंशदान देती है, कर्मचारी चाहे तो अपना अंशदान बढ़ा सकते हैं।
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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में रिस्क को न्यूनतम स्तर का किया गया है। जमा धनराशि का 85 प्रतिशत गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी में जिसमें कोई रिस्क नहीं है तथा 15 प्रतिशत प्रोफेशनल फण्ड मैनेजर के माध्यम से निवेश किया जाता है। वर्तमान में एन०पी०एस० के अन्तर्गत जमा धनराशि का ग्रोथ करीब 95 प्रतिशत तक है, जबकि जी.पी.एफ. में मात्र 7.1 प्रतिशत का ग्रोथ मिल रहा है।
बैठक में समूह ‘ग’ एवं समूह ‘घ’ के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों का तुलनात्मक चार्ट वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) राज्य कर्मचारियों के हित में ज्यादा लाभकारी है।
कैशलेश इलाज की सुविधा पूर्ववत मिलती रहेगी
बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) में भी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और कैशलेश इलाज की सुविधा पूर्ववत मिलती रहेगी। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को निर्देश दिये कि इस सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना सभी कार्मिक संगठनों के अध्यक्ष को भेजा जाये, जिससे किसी भी प्रकार के संशय की गुंजाइश न रहे। श्रेणी-3 एवं श्रेणी-4 के कार्मिक हेतु उदाहरण स्वरूप दो तुलनात्मक चार्ट संलग्न हैं जो स्वतः स्पष्ट हैं।
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