केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

लंबित विधेयकों को लेकर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा राज्यपाल की शक्ति का उपयोग विधायिका की कानून बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है। बता दें कि राज्यपाल आरिफ ने विधानसभा से पारित आठ में से एक लंबित विधेयक को मंजूरी दे दी है। लंबित विधेयकों पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ केरल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यपाल राज्य सरकार को कानून बनाने से रोक नहीं सकती है। बता दें कि कार्यवाही की शुरुआत के बाद से राज्यपाल आरिफ ने विधानसभा से पारित आठ में से एक लंबित विधेयक को मंजूरी दे दी है। वहीं, अन्य 7 विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए आरक्षित किया गया है।

सुनवाई के दौरान सु्प्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘जैसा कि उसने पहले पंजाब मामले में देखा है, राज्यपाल की शक्ति का उपयोग विधायिका की कानून बनाने की प्रक्रिया को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है।’

Check Also

Khan Sir Under Fire : खान सर की बढ़ीं मुश्किलें -फायर विभाग का नोटिस, अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली

पटना: बिहार के चर्चित शिक्षक और लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय नाम खान सर इन …