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प्रकरण में मृतक के परिजनों से संपर्क किया गया व प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कबरई में धारा 103(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह द्वारा उक्त घटित घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया जिसमें घटना के सफल अनावरण किये जाने व घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की शीघ्र गिऱफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए जनपद स्तर पर अपर पुलिस अधीक्षक वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय एसओजी एवं थाना कबरई के संयुक्त नेतृत्व में 3 पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम ने हत्या के इस गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई के दौरान एक बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त लोकेश पुत्र मैकू कुशवाहा उम्र 23 वर्ष और सीमा पत्नी लोकेश उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम टीहर थाना बिवांर जनपद हमीरपुर को मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के ऐचाना रोड, ग्राम सुरहा, थाना कबरई से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बांस का डंडा, चाकू, तमंचा आदि सिद्ध बाबा मंदिर के पास खेतों व नहर के पास से बरामद किए गए है । अभियुक्तों के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 3(5) बीएनएस 3/25 शस्त्र अधि0 की बढोत्तरी की गयी है सथ ही अभियुक्तों के कब्जे से बरामद मोटरसाइकिल यूपी 91 एक्स 1030 जिसे बिना कागजात पाए जाने पर धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया है । पूछताछ में महिला अभियुक्त सीमा ने बताया कि उसकी शादी से पहले मृतक मनीष उर्फ मंगल लोहपीटा से जान-पहचान थी। शादी के बाद भी मनीष उसका पीछा करता था और दबाव बना रहा था। इससे परेशान होकर सीमा व उसके पति लोकेश ने उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई। बीती 24 मई को दोनों ने मनीष को सिद्ध बाबा मंदिर के पास बुलाकर खेत में ले जाकर बांस के डंडे, चाकू और तमंचे की बट से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी।देवरिया जनपद में आध्यात्मिक वातावरण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2 मई से 8 …