गैंगस्टर मामले में चार साल की सजा के बाद संसद की सदस्यता गंवा चुके बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अफजाल की दोषसिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। हाईकोर्ट को 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला देने का आदेश दिया गया है। गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। एमपी लैड स्कीम के पैसे का इस्तेमाल हो सकेगा।
Check Also
Illegal vehicles crackdown – बहराइच में सख्त वाहन चेकिंग, 15 अवैध ई-रिक्शा सीज, चालान
बहराइच: जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए …
Hind News 24×7 | हिन्द न्यूज़ Latest News & Information Portal