Monday , May 6 2024

कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर SC सख्त, बिहार और आंध्र प्रदेश को अवमानना की चेतावनी

नई दिल्ली। कोरोना से मौत पर मुआवजे को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख्य सचिवों को बुधवार दोपहर 2 बजे पेश होने का आदेश दिया है.

सराहनीय कार्य : तीन साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दिनेश पासवान को सुनाई गई फांसी की सजा

साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि, दोनों अधिकारियों पर कोर्ट की अवमानना के लिए कार्रवाई की जा सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे ये निर्देश

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कोरोना से हुई हर मौत के लिए 50 हज़ार रु. मुआवजे का आदेश दिया था. राज्यों से यह भी कहा था कि, वह मौत के अपने आधिकारिक आंकड़ों तक सीमित न रहें, योजना का व्यापक प्रचार करें.

दोनों राज्यों ने नहीं दिए नए आंकड़े

आंध्र प्रदेश में जहां मुआवजा देने की रफ्तार बहुत धीमी है, वहीं बिहार ने अभी तक योजना के प्रचार के बाद आए आवेदन के नए आंकड़े कोर्ट में नहीं रखे हैं. जिससे सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को फटकार लगाई है.

मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेते हुए इन पार्टियों ने बसपा को दिया अपना समर्थन

अब दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में ये बताना होगा कि, देरी किस वजह से हुई और कब तक मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा.

Check Also

भारतीय वायुसेना को मिला दूसरा C-295 सैन्य विमान

एयरबस डिफेंस ने कहा कि भारतीय वायुसेना के लिए दूसरे C-295 विमान को भारत को …