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उत्तराखंड: चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद 3253 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ

शासन ने एनआईओएस से डीएलएड मान्य वाला आदेश रद्द कर दिया, जिससे भर्ती विवादों में उलझ गई। इसके बाद सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए अमान्य कर दिया है।

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 3253 पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग को चुनाव आयोग से मंजूरी मिल गई है। जिससे इन पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 1,250 पद वर्ष 2018, 2020 एवं 2021 की रुकी भर्ती के हैं। भर्ती के लिए बीएड डिग्री को अमान्य करने के बाद केवल डीएलएड वाले ही इन पदों पर भर्ती के पात्र होंगे।

सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विभाग ने वर्ष 2018, 2020 एवं 2021 में 3099 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। उस दौरान शिक्षक भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता बीएड और डीएलएड को मान्य किया गया था, लेकिन बाद में शासन ने एनआईओएस से डीएलएड को भी मान्य कर दिया। कुछ समय बाद शासन ने एनआईओएस से डीएलएड मान्य वाला आदेश रद्द कर दिया, जिससे भर्ती विवादों में उलझ गई। इसके बाद सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए अमान्य कर दिया है।

इसके लिए सेवा नियमावली 2012 में संशोधन किया गया है। हालांकि, इस संशोधन से पहले डीएलएड के साथ ही कुछ बीएड अभ्यर्थी 1849 पदों पर भर्ती हो चुके हैं। विभाग की ओर से अब पूर्व के अवशेष 1250 पदों के साथ ही वर्तमान में खाली 2033 पदों पर शिक्षकों की भर्ती करनी है।

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