मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित चित्रा रामाकृष्ण को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) में फोन टैपिंग से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित एनएसई की पूर्व चेयरमैन चित्रा रामाकृष्ण को दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने यह निर्णय सुनाया है।
बता दें कि निचली अदालत द्वारा जमानत देने से इन्कार करने के निर्णय को चित्रा ने चुनौती दी थी। इससे जुड़े सीबीआइ मामले में रामकृष्ण को पहले ही जमानत मिल चुकी है।