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हरियाणा कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को दी मंजूरी,पढ़े पूरी ख़बर

हरियाणा कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण को लेकर इस साल की शुरुआत में बने कानून के मसौदे सहित कई प्रस्तावों को गुरुवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह भी बताया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से शुरू होगा।
कैबिनेट ने विधायकों को 20,000 रुपये प्रति माह चालक भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी और हरियाणा भूमि साझेदारी नीति-2022 पेश करने का फैसला किया। खट्टर ने कहा कि हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में चुने गए पंचों और सरपंचों को राज्य भर में तीन दिसंबर को होने वाली ग्राम सभा की बैठक में पहली बार ग्राम संरक्षक शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना-2021’ के तहत विभिन्न विभागों में सेवारत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को ग्राम संरक्षक के रूप में नामित किया गया है। ये अधिकारी ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में मदद करेंगे और उनके द्वारा गोद लिए गए गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेंगे। एक बयान के अनुसार, हरियाणा कैबिनेट ने गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम नियम, 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। एक बयान के अनुसार, हरियाणा कैबिनेट ने धर्म के गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम नियम, 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मार्च में अधिनियमित “हरियाणा अवैध धर्म परिवर्तन रोकथाम अधिनियम, 2022″ के उद्देश्यों को प्राप्त करने और प्रावधानों को लागू करने के लिए, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया प्रदान करना आवश्यक है।” गलतबयानी, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, जबर्दस्ती, लालच या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैरकानूनी रूपांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया गया था। विधायकों का चालक भत्ता बढ़ाया राज्य मंत्रिमंडल ने विधायकों को प्रति माह 20,000 रुपये चालक भत्ता देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने इस संबंध में हरियाणा विधान सभा (सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 3डी में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

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