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SC से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को झटका : बीजेपी के 12 विधायकों के सदन से निलंबन को गलत बताया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के 12 विधायकों को साल भर के लिए सदन की कार्यवाही से स्थगित करने के फैसले को असंवैधानिक और अनुचित ठहराया है.

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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एक सत्र से ज़्यादा का निलंबन सदन के अधिकार में नहीं और ऐसा करना असंवैधानिक. निलंबन 1 सत्र के लिए ही हो सकता था.

BJP के 12 विधायकों को निलंबित किया था

दरअसल, विधानसभा स्पीकर ने साल भर के लिए BJP के 12 विधायकों को निलंबित किया था. विधानसभा स्पीकर के इस फैसले को BJP ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

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