
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन के मामले में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के महाराष्ट्र दौरे के दौरान प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन के मामले में याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस केस की सुनवाई करते हुए याचिका खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया। इसे लेकर सीजेआई ने कहा कि यह सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है।




