लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) द्वारा मकान मालिक और किरायेदारों के बीच होने वाले विवाद को खत्म करने के उद्देश्य लाए गए गए नए किराएदारी कानून (New Tenant Law) को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है.
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किराएदारी विनियमन विधेयक-2021 पेश किया गया
बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन विधेयक-2021 पेश किया गया. अब इस कानून के प्रभावी होते ही प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाला विवाद काफी हद तक समाप्त हो जाने की उम्मीद है.
मकान मालिक बिना रेंट एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रख पाएगा
नए कानून के तहत अब मकान मालिक बिना रेंट एग्रीमेंट के किराएदार नहीं रख पाएगा. साथ ही किरायेदारों से जुड़ी सभी जानकारी ट्रिब्यूनल के अधिकारी को देनी होगी.
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तीन महीने के अंदर ट्रिब्यूनल प्राधिकारी को देना अनिवार्य
सरकार द्वारा लाए गए नए कानून के तहत अब मकान मालिक और किराएदार को रेंट एग्रीमेंट के साथ इसकी जानकारी तीन महीने के अंदर ट्रिब्यूनल प्राधिकारी को देना अनिवार्य कर दिया गया जरूरी हो गया है.
मकान मालिक और किराएदारों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए आवास विभाग एक डिजिटल प्लेटफार्म भी तैयार कराएगा.
ये हैं नए प्रावधान
नए किराएदारी कानून के तहत मकान मालिक हर साल आवासीय में पांच फीसदी और गैर आवासीय में सात फीसदी किराया बढ़ा सकेगा. किराए वृद्धि की दर में वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाएगी.
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किराए में ली गई धनराशि फिर से इस अध्यादेश के लागू होने तक उसी तरीके से हर साल पूर्वत दरों पर बढ़ाया जाएगा. किराया बढ़ाने के मामले में मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद की स्थिति में किराया प्राधिकरण के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जा सकेगा. किराया प्राधिकरण इस पर अंतिम फैसला करेगा.
इतना देना होगा एडवांस
नए क़ानून के तहत किराए पर मकान देने समय मकान मालिक आवासीय के लिए दो माह और गैर आवसीय के लिए छह माह का एडवांस ले सकेगा.
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किराएदार के छोड़ते समय इन किराए को या तो समायोजित किया जाएगा या फिर इसे वापस किया जाएगा. मकान मालिक को जरूरत के आधार पर मरम्मत कराना होगा.
दरवाजों और खिड़कियों की पेंटिंग करानी होगी
दीवारों की सफेदी और दरवाजों और खिड़कियों की पेंटिंग करानी होगी. जरूरत के आधार पाइप बदलने के साथ उसे ठीक कराना होगा. बिजली खराब होने की स्थिति में उसे ठीक कराना होगा.
मकान मालिक का दायित्व
मकान मालिक को जरूरत के आधार पर मरम्मत कराना होगा. दीवारों की सफेदी और दरवाजों एवं खिड़कियों की पेंटिंग करानी होगी. जरूरत के आधार पाइप बदलने के साथ उसे ठीक कराना होगा. बिजली खराब होने की स्थिति में उसे ठीक कराना होगा.
किराएदार का दायित्व
नल का वाशर ठीक कराने या बदलवाना होगा. नाली की सफाई करानी होगी. शौचालय की मरम्मत करानी होगी. बाट टब खराब होने पर ठीक कराना होगा. स्विव और साकेट का मरम्मत कराना होगा. दरवाजों, अलमारी, खिड़कियों आदि को ठीक कराना होगा.