SC ने शिवसेना की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश की मांग वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट से कई दिनों बाद उद्धव ठाकरे समूह को बड़ी राहत की खबर मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना पार्टी की चल या अचल संपत्ति को अलग करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि इसे नए पार्टी अध्यक्ष को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। पार्टी फंड ट्रांसफर पर रोक की थी मांग मुंबई के एक वकील आशीष गिरि ने अपनी याचिका में ठाकरे समूह को पार्टी फंड ट्रांसफर करने से रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देने की मांग की थी।

वकील से कोर्ट ने पूछा- आप कौन हैं?

याचिका में उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी शिवसेना की संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी, जिसे आज शीर्ष न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने वकील आशीष से कहा कि यह किस तरह की याचिका है और इसे दायर करने वाले आप कौन हैं? कोर्ट ने कहा कि यह याचिका विचार करने योग्य नहीं है।

Check Also

Married Life Tips : हंस-बतख जोड़ी की तस्वीर से बढ़ता प्रेम और वैवाहिक सुख माना जाता

Married Life Vastu Tips: वास्तु शास्त्र और फेंगशुई में हंस तथा मैंडरिन बतख की जोड़ी …