
फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन एक मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची हैं। उन्होंने नाम, छवि और AI-जनरेटेड तस्वीरों के बिना इजाजत उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है।
बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया है। न्यायमूर्ति तेजस करिया की अगुवाई वाली पीठ ने घोषणा की कि वे ऐश्वर्या के नाम, छवि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा उत्पन्न समानता के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए निषेधाज्ञा आदेश पारित करेंगे।




