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पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को उम्रकैद, सामूहिक दुष्कर्म में मिली सज़ा

पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को विशेष अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए की

विशेष अदालत ने इस केस में गायत्री के दो सहयोगी अभियुक्त आशीष शुक्ला व लेखपाल अशोक तिवारी को भी उम्र कैद दी है। गायत्री समेत तीनों अभियुक्तों पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया है। विशेष जज पवन कुमार राय ने कहा है कि जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता की नाबालिग बेटी को दी जाएगी, क्योंकि इस मामले में पीड़िता का आचरण ऐसा नहीं रहा कि उसे जुर्माने का भुगतान किया जाए। उसकी बड़ी बेटी भी पक्षद्रोही घोषित हो चुकी है। ऐसे में उसकी छोटी बेटी ही वास्तव में पीड़िता है, जिसके पुर्नवास की आवश्यक्ता है। लिहाजा अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि उसे ही दी जाएगी। इस मामले मामले में बीते दिनों कोर्ट ने 4 लोगो को बरी किया जा चुका है।
चित्रकूट की 35 वर्षीय महिला ने अखिलेश सरकार के दौरान कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति और उनके साथियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला ने आरोप लगाया था कि , गायत्री प्रजापति ने चाय में नशीला पदार्थ मिला कर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद गायत्री प्रजापति अशोक तिवारी, पिंटू सिंह, विकास वर्मा, चंद्र पाल, रूपेश और आशीष शुक्ला ने उसके साथ दुष्कर्म किया।


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