मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है.. जिसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों और माता या पिता में से किसी एक अभिभावक को खो दिया है… वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री डिप्लोमा प्राप्त के लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हो या नीट, जेईई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाले जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता है… जिनके माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है.. इस तरह के सभी परिवारों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी…
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