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कौन हैं रश्मि शुक्ला? जिन्‍हें महाराष्‍ट्र पुलिस का मुखिया बनाया गया

महाराष्ट्र पुलिस में सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों में से एक 1988 बैच की आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को राज्‍य की पुलिस की कमान दी गई है. वह सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) का नेतृत्व करते हुए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थीं. शुक्ला ने पुणे पुलिस आयुक्त के रूप में भी काम किया है, जहां उन्हें ‘बडी कॉप’ जैसी पहल शुरू करने के लिए जाना जाता था, जिसे पूरे राज्य में दोहराया गया था.

एमवीए सरकार से रश्मी शुक्ला क्यों नाराज हो गईं?
2019 में राज्य में महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्होंने कथित तौर पर उन्हें भाजपा सरकार के करीबी के रूप में देखा और उन्हें राज्य खुफिया आयुक्त (एसआईडी) के पद से नागरिक सुरक्षा में स्थानांतरित कर दिया, जिसे एक गैर के रूप में देखा जाता था. फरवरी 2021 में शुक्ला एडीजी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चली गईं. अंततः उन्हें एसएसबी प्रमुख बनाया गया.

एमवीए सरकार के तहत तीन एफआईआर दर्ज की गईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि एमवीए नेताओं की कॉल को अवैध रूप से इंटरसेप्ट किया गया और राज्य खुफिया विभाग (एसआईडी), जिसका नेतृत्व शुक्ला कर रही थीं, का डेटा विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस को लीक कर दिया गया. तीन मामलों में से दो में शुक्ला को आरोपी बनाया गया था.

उन मामलों का क्या हुआ?
पिछले महीने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ पुणे और मुंबई में दर्ज तीन एफआईआर में से दो को रद्द कर दिया था. महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद तीसरा मामला सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया. बाद में अदालत द्वारा सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को अनुमति देने के बाद यह मामला बंद कर दिया गया, जिससे उसके राज्य में लौटने का रास्ता साफ हो गया.

डीजीपी के रूप में उनका कार्यकाल कितने समय का होगा?
शुक्ला जून 2024 में सेवानिवृत्त होंगे, इसलिए उनका कार्यकाल छह महीने का होगा. हालांकि, महाराष्ट्र सरकार उन्हें एक्सटेंशन दे सकती है, जैसा कि उन्होंने अतीत में अन्य पुलिस महानिदेशकों के मामले में किया है.

जबकि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह फैसले में डीजीपी के लिए दो साल के कार्यकाल की मांग की गई है ताकि वे राजनीतिक दबावों के प्रति संवेदनशील न हों. एक अधिकारी ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम केवल दो साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है यदि अधिकारी सेवानिवृत्त नहीं हो रहा

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