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हाईकोर्ट नैनीताल ने इस मामले में दिखाया कड़ा रुख, जानें पूरा मामला

हाईकोर्ट नैनीताल ने छेड़छाड़ के झूठे मामले में दर्ज एफआईआर को समझौते के आधार पर निरस्त करने के मामले में कड़ा रुख दिखाया है।  कोर्ट ने झूठी शिकायत देने पर शिकायकतकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश सीजेएम ऊधमसिंह नगर को दिए हैं। इसकी रिपोर्ट दो सप्ताह में कोर्ट में पेश करने को कहा।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हुई। नानकमत्ता निवासी महिला ने देवर के खिलाफ 16 जुलाई 2020 को एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया कि नशे में दोनों ने घर में घुस कर इज्जत लूटने एवं जान से मारने की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने कहा कि मेरे साथ दोनों ने जबरदस्ती कर कपड़े फाड़ दिए। इस एफआईआर को समझौते के आधार पर निरस्त करने के मामले में दायर कंपाउंडिंग प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि उसने ऐसे ही यह लिखा दिया था। केवल लड़ाई झगड़ा हुआ था। जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि एक औरत होने का फायदा इस तरह उठाना गलत है।

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