केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने दशकों की अशांति के बाद नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया है।
यह अधिनियम सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह किसी ऑपरेशन के गलत होने की स्थिति में सुरक्षा बलों को एक निश्चित स्तर की प्रतिरक्षा भी देता है।
असम सरकार ने 1 मार्च को सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA) को पूरे राज्य में 28 फरवरी से छह और महीनों के लिए बढ़ा दिया था। AFSPA को 1990 के बाद से हर छह महीने में एक समीक्षा के बाद बढ़ाया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि AFSPA के तहत क्षेत्रों में कमी “प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उग्रवाद को समाप्त करने और पूर्वोत्तर में स्थायी शांति लाने के लिए लगातार प्रयासों और कई समझौतों के कारण बेहतर सुरक्षा स्थिति और तेजी से विकास” का परिणाम है।
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