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उन्नाव में कुख्यात अपराधी अंशू गुप्ता जिला बदर, 6 महीने तक जिले में नहीं कर सकेगा प्रवेश, पुलिस ने डुग्गी पिटवाई

जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कुख्यात अपराधी अंशू गुप्ता उर्फ अमित कुमार गुप्ता को गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत छह महीने के लिए जिला बदर कर दिया। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई अपराध पर सख्त अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है।

आदेश पारित होने के बाद कोतवाली सदर के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह पुलिस बल के साथ आरोपी के घर पहुंचे। इस दौरान डुग्गी बजवाकर पूरे क्षेत्र में आदेश की उद्घोषणा भी कराई गई, ताकि आम जनता को इस फैसले की जानकारी मिल सके।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी अंशू गुप्ता पर एक दर्जन से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें मारपीट, धमकी, अवैध वसूली और अन्य संगीन मामले शामिल बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था के लिए खतरा मानते हुए जिला बदर करने का आदेश पारित किया।

इस कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में अपराधियों और उनके समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आम लोगों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर अपराधियों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई होती रही तो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल कायम रहेगा।

पुलिस विभाग ने साफ किया है कि आगे भी अपराधियों के खिलाफ ऐसी ही कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। जिला बदर जैसी कार्यवाही यह साफ संदेश देती है कि अपराधी कानून से ऊपर नहीं हैं और उन्हें नियम-कानून का पालन करना ही होगा।

बाइट – दीपक यादव, सीओ सिटी उन्नाव
“जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद आरोपी अंशू गुप्ता को छह महीने के लिए जिला बदर किया गया है। इस तरह की कार्रवाई का मकसद अपराध पर लगाम लगाना और कानून-व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस पूरी तरह सतर्क है और आगे भी किसी अपराधी को किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी।”

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