अलीगढ़ में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद गली, मोहल्ले, चौक, चौराहों से उतारे जा रहे हैं। तहसील, ब्लॉक, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों में भी राजनीतिक होर्डिंग-पोस्टर भी हटाए जा रहे हैं।
शहर के गली, मोहल्ले, चौक, चौराहों से उतारे जा रहे होर्डिंग नगर निगम कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं। उधर, तहसील, ब्लॉक, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायतों में भी राजनीतिक होर्डिंग-पोस्टर हटाने के साथ ही दीवारों से स्लोगन व प्रचार सामग्री हटवाने के लिए टीमें सक्रिय हैं।
खास बातें
- चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी या समर्थक किसी के घर पर उसकी अनुमति के बिना पोस्टर, बैनर या झंडा नहीं लगा सकता ।
- राजनीतिक दल मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी की सुविधा भी नहीं दे सकते ।
- मतदाता को अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए डरा या धमका नहीं सकते हैं।
- धार्मिक स्थलों का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते ।
अधिकारियों को मानने होंगे ये नियम
- किसी भी अधिकारी, कर्मी की ट्रांसफर व नियुक्ति नहीं होगी ।
- यदि तबादला करना बेहद जरूरी है तो चुनाव आयोग से पहले स्वीकृति लेनी होगी ।
- चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास में मिलने की मनाही ।
- कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं होगा। किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होंगे।
नोडल अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में निर्वाचन की तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारियों के साथ बैठक हुई । डीएम ने ब
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